छह वर्ष पुराने बलात्कार और अपहरण के मामले में अदालत में पेश न हो पाने के कारण कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ताजा समन जारी किया गया है।
महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक अदालत ने मिश्रा, उनकी पत्नी उर्मिला, पत्नी किरण और भाई हीरा मिश्रा को अब 18 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
इससे पहले अदालत ने मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों को आज व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट दे दी। उनके वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व में दिया समन महाबल मिश्रा को मिल नहीं पाया क्योंकि वे दिल्ली में नहीं थे।
वकील ने अदालत को बताया कि उनकी गैर-हाजिरी ‘जानबूझकर’ नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूर्व में जारी किए गए समन के बारे में मीडिया के माध्यम से ही पता चला। मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटी महाकुंभ मेले में गए हुए हैं, जबकि हीरा मिश्रा धार्मिक कार्यों के लिए पटना गए हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने याचिका को अनुमति देते हुए कहा, तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए चारों आरोपियों को आज के लिए छूट दी जाती है। आरोपियों को 18 फरवरी की अगली तारीख पर पेश होना चाहिए।’’ अदालत ने चार फरवरी को उन्हें पेश होने को कहा था।