सरकार ने चेक बाउंस का मुकदमा लड़ रहे लाखों लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। अध्यादेश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में संशोधन करेगा और इससे चेक बाउंस होने पर जारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा वहीं दायर किया जा सकेगा, जहां यह भुनाने के लिए पेश किया गया हो।
पहले मुकदमा वहां दायर करना होता था जहां से चेक जारी हुआ है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी। चेक बाउंस का मुकदमा लड़ रहे लोगों को राहत देने के लिए सरकार का अध्यादेश लाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इस संबंध में लाए गए बिल को इस साल की शुरुआत में लोकसभा से तो मंजूरी मिल गई थी लेकिन राज्यसभा में यह नामंजूर हो गया था।