रेलवे की महिला कर्मचारी से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने सांसद पर दुष्कर्म, कुकर्म, चोट पहुंचाने और धमकी देने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है।
आरोपी सांसद पर महिला से चार साल तक धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस की चार्जशीट पर अदालत शनिवार को संज्ञान ले सकती है।
पूर्वी दिल्ली की पांडव नगर थाना पुलिस ने धनंजय के खिलाफ नवंबर 2013 में मुकदमा दर्ज किया था। घरेलू नौकरानी की हत्या मामले में बसपा सांसद व उसकी पत्नी जागृति सिंह की गिरफ्तारी के बाद 42 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म की शिकायत पुलिस को दी थी।
2005 से 2009 के बीच किया कई बार कुकर्म
कड़कड़डूमा अदालत के सीएमएम सोनू अग्निहोत्री की अदालत में पुलिस ने दुष्कर्म मामले में धनंजय सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार), 323 (मारपीट), 506 (जान से मारने धमकी देना) के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया है।
पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि धनंजय सिंह ने पीड़िता के साथ जुलाई 2005 से मार्च 2009 के बीच कई बार दुष्कर्म किया।
महिला का आरोप है कि धनंजय ने बंदूक के बल पर उससे दुष्कर्म व कुकर्म किया। आरोपी ने जबान खोलने पर महिला को जान से मारने की धमकी दी।
2005 में महिला से पहली बार मिले सांसद
चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़ित महिला का पति गोरखपुर का कारोबारी और धनंजय सिंह का परिचित है। महिला के पति के जरिए धनंजय पहली बार फरवरी 2005 में उससे मिला था।
पुलिस ने आरोपों की पुष्टि के लिए तीन डॉक्टरों समेत कुल 13 गवाहों की सूची कोर्ट में पेश की है। इसके अलावा पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिया गया पीड़िता का बयान भी पेश किया है।
दुष्कर्म मामले में पुलिस ने धनंजय को 21 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उसकी जमानत कई बार खारिज हो चुकी है। धनंजय और पत्नी जागृति न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं।