केंद्र सरकार ने संभवत: पहली बार 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों के रिश्तेदारों को खुफिया एजेंसी (आईबी) और सीआईएसएफ में नौकरी के लिए उम्र में पांच साल की छूट दी है।
लोकसभा चुनावों से पहले दो अलग-अलग जारी विज्ञापनों में गृह मंत्रालय ने कहा कि 2002 में गुजरात में हुए दंगे पीड़ितों के बच्चों और आश्रितों को नौकरी में अधिकतम पांच साल की छूट दी जाएगी।