सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की जमानत तत्काल रद्द करने की अपील की। चौटाला पर स्वास्थ्य के आधार पर मिली जमानत शर्तों के उल्लंघन का आरोप है।
सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत पर रिहा चौटाला शर्तों का उल्लंघन कर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं।
79 वर्षीय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें जमानत दे दी गई थी।
बार बार जमानत शर्तों के उल्लंघन के चलते सीबीआई द्वारा मामला कोर्ट के ध्यान में जाए जाने के बाद चौटाला ने 26 सितंबर को स्वेच्छा से ऐलान किया था कि वह 17 अक्तूबर को सरेंडर कर देंगे।
चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौटाला ने स्वेच्छा से सरेंडर की बात कही क्योंकि कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया जो चौटाला के अस्पताल में रखे जाने की जरूरत पर विचार करेगी।