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कांधला बवाल: सपा विधायक समेत 2000 पर केस

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कांधला में रेलवे फाटक पर शनिवार को हुए बवाल को लेकर आरपीएफ ने कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन समेत दो हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ रेल संचालन में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया है।
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उधर, कांधला कस्बे में रविवार को तनावपूर्ण शांति रही। बाजार खुले, पूरे कस्बे में भारी फोर्स तैनात रहा। एसपी, एएसपी पुलिस अफसर कस्बे में कैंप किए रहे। कांधला थाने में खड़े अपने वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी के मामले में पुलिस कर्मियों ने भी तहरीर दी है। कांधला फाटक पर हुए बवाल के चलते दिल्ली-सहारनपुर रूट पर कई ट्रेन बाधित हुई थीं। हजारों यात्री मुसीबत में फंसे थे। तोड़फोड़, पथराव के बाद दहशतजदा यात्री जंगलों में छिपकर यहां से निकले।

घटना के बाद शामली में कैंप कर रहे आरपीएफ के असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश पांडा ने बताया कि इस घटना पर आरपीएफ ने सख्त कदम उठाते हुए धरने का नेतृत्व कर रहे कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन को नामजद करते हुए उनके साथ दो हजार अज्ञात लोगों पर रेलवे एक्ट की धारा 174 के तहत रेलवे परिचालन में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरपीएफ शामली के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने यह केस दर्ज कराया है।
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तीन साल तक की सजा का प्रावधान

हालांकि इस मामले में जमानत हो सकती है, लेकिन इसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। पांडा ने बताया कि आरपीएफ इस घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेगी।

उन्होंने बताया कि ट्रेन में मारपीट, तोड़फोड़ का मामला जीआरपी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं एसपी ने बताया कि हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अज्ञात लोगों की शिनाख्त की जा रही है। उधर, डीएम प्रमोद पांडे ने बताया कि शनिवार को हुई घटना के संबंध में डीएम-एसपी ने संयुक्त रिपोर्ट शासन को भेजी है।

कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन ने बताया कि थाने में हुई आगजनी तोड़फोड़ पुलिस का ही षड्यंत्र है। युवक को लगी गोली भी पुलिस की हो सकती है और इस घटना के पीछे किसी क्षेत्रीय नेता का भी हाथ हो सकता है।
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