कांठ बवाल के लिए पुलिस ने मुजफ्फर नगर दंगे के आरोपी सरधना विधायक संगीत सोम और महापंचायत के आयोजक पूर्व कांठ विधायक राजेश चुन्नू को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों को बवाल की साजिश रचने में नामजद किया है। उधर, कांठ बवाल में गिरफ्तार भाजपा के दो जिलाध्यक्षों समेत 62 कार्यकर्ताओं को दिनभर पुलिस लाइन में रखने के बाद पुलिस ने शनिवार शाम को मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया। जहां से अभियुक्तों में शामिल दो अधिवक्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया जबकि बाकी सभी को अदालत ने जेल भेज दिया।
इन सभी पर पुलिस ने हत्या के प्रयास, बलवे, 7 क्रिमनल अमेंडमेंट एक्ट समेत करीब डेढ़ दर्ज धाराएं लगाई हैं। बलवे में तीन सौ अज्ञात व्यक्तियों पर भी केस दर्ज किया गया है। भाजपाइयों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाए जाने पर यहां मौजूद मुट्ठीभर भाजपाइयों ने भाजपा जिंदाबाद की मामूली नारेबाजी भी की। लेकिन सरकार या पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई एक नारा भी नहीं लगा।
ये लगाई धाराएं
147, 148, 149, 307, 353, 332, 336, 341, 337, 338, 323, 504, 506, 349 आईपीसी, 7 क्रिमनल अमेंडमेंट एक्ट, 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 150,151 रेल अधिनियम। कांठ थाने पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 190/14 के वादी कांठ थानाध्यक्ष हैं और आरोपियों पर रेल ट्रैक पर कब्जे, पथराव कर डीएम को जख्मी करने के भी आरोप हैं।