तेजोमहालय बनाम ताजमहल मामले में आखिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वह कॉपी दाखिल कर दी जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था।
11 अगस्त 2005 के इस आदेश में कहा गया है कि स्थानीय अदालत को इस संबंध में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इसे सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार ने दाखिल किया है।
गौरतलब है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 13 जुलाई 2005 को ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित करने का आदेश पारित किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस आदेश के विरुद्ध 11 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।