बंबई हाईकोर्ट ने बैंक लोन नहीं चुकाने वाली एक कंपनी के निदेशकों की तस्वीर अखबार में छपवाने पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा है कि यह जनहित में की गई कार्रवाई है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीएम कनाडे और एमएस सोनक की खंडपीठ ने डीजे एग्जिम और उसके निदेशकों को राहत देने से इंकार कर दिया।
एबीआई ने 10 अक्तूबर को कंपनी को पत्र भेजकर चेतावनी दी थी कि लोन का भुगतान नहीं करने पर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उसके निदेशकों की तस्वीर छपवाई जाएगी।
कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि कोई कानून बैंक को फोटो छपवाने की अनुमति नहीं देता। एसबीआई के वकील ने कहा कि कंपनी ने 53 करोड़ रुपये के लोन का भुगतान नहीं किया है।
इसमें कोई विवाद नहीं है। कंपनी ने इसे स्वीकार किया है। हम केवल सच्चाई बता रहे हैं।
बैंक की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि तस्वीरें प्रकाशित कराने का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और संभावित क्लाइंट को सचेत करना है। लोन नहीं चुकाने वालों की तस्वीर छपवाने में कानूनी अड़चन नहीं है।