मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले व्यापमं मामले में राज्यपाल रामनरेश यादव को बड़ी राहत दी है।
रामनरेश यादव पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। राज्यपाल रामनरेश यादव पर व्यापमं मामले में शामिल होने के आरोप लगे थे जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने एफआईआर दर्ज की थी।
जिसके बाद राज्यपाल ने इस मुद्दे को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संविधान का हवाला देते हुए राज्यपाल पर दायर एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया।