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'कर कानूनों में स्थायित्व लाने के लिए हो रहे बदलाव'

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भारत अपने कर कानूनों में बदलाव कर रहा है। यह बदलाव इस लिए किए जा रहे हैं, ताकि कानून में स्थायित्व लाया जा सके और इसमें एक सुनिश्चितता लाई जा सके।
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर संबंधी कानूनी मामलों को लेकर आयोजित एक दो दिवसीय ग्लोबल सम्मेलन के लिए भेजे गए अपने वीडियो संदेश में कही है।

जेटली ने कहा कि हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि अपने ज्यादातर कर कानूनों का स्वरूप बदल सकें। ऐसा विवादों के बेहतर ढंग से निपटारे के लिए किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि कर कानूनों को ज्यादा स्थिर और सुनिश्चितता युक्त बनाया जा सके। इसमें अपनी ओर से व्याख्या करने या निर्णय लेने की गुंजाइशों को खत्म किया जा सके।
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भेजा वीडियो संदेश

लीगल कंवर्जेंस इन एन एशियन सेंचुरी शीर्षक से आयोजित सत्र में भाग ले रहे 40 देशों के करीब 500 प्रतिनिधियों को संबोधित अपने संदेश में जेटली ने कहा कि कारोबारी सहूलियत (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को सुनिश्चित करने के लिए एक जरूरी कदम यह है कि राज्यों के बीच प्रक्रियाओं प्रावधानों के अंतर को खत्म करके अंतर राज्यीय कारोबार की राह में पेश आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके।

इसके मद्देनजर ही हमने कई मामलों में एक मानक कानून का प्रारूप पेश किया है और हमारा प्रयास है कि देश के ज्यादा से ज्यादा राज्य इसे अपनाते हुए अपने यहां लागू करें।

जीएसटी इसी दिशा में सरकार की ओर से उठाया जा रहा एक बड़ा कदम है। जीएसटी लागू होने पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण कानूनी झंझटों से मुक्त हो जाएगा।
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