सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सलमान खान हिट एंड रन मामले को मुंबई हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की गुहार की गई है। याचिका में सलमान खान की जमानत भी रद्द करने की भी गुहार की गई है।
वकील एमएल शर्मा के माध्यम से पीड़ित पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है मुंबई हाईकोर्ट द्वारा सलमान खान को जमानत देना गलत है।
बिना अपील दायर किए सलमान को राहत देना कानूनन सही नहीं है। लिहाजा इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
मंगलवार को शर्मा ने न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।