तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में चल रहे मुकदमे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है।
जस्टिस विक्र मजीत सेन और शिवकीर्ति सिंह की बेंच ने मुकदमे की सुनवाई पर रोक के लिए जयललिता की याचिका खारिज कर दी। जयललिता चाहती थीं कि निचली अदालत की ओर से लेक्स प्रापर्टी डेवलपमेंट प्रा. लि की याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई जाए।
इस कंपनी का दावा है कि कुछ संपत्ति को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की आय से अधिक संपत्ति का हिस्सा दिखाया गया है, जो वास्तव में उसकी है।