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गुजरात जा सकेंगे अमित शाह, SC ने बेल बरकरार रखी

Thu, 27 Sep 2012 11:15 AM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
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सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में आरोपी गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक अब अमित शाह गुजरात जा सकेंगे। साथ ही अदालत ने उनकी जमानत बरकरार रखी है। हालांकि अब अमित शाह से जुड़े अन्य मुकदमों की सुनवाई गुजरात से बाहर होगी। अदालत के इस फैसले को सीबीआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
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इस संबंध में अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शाह का कहना था कि राजनीतिक रूप से सक्रिय विधायक का अपने निर्वाचन क्षेत्र और मतदाताओं से लंबे समय तक दूर रहना अलोकतांत्रिक है।

याचिका के मुताबिक वे देश के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र सरखज से विधायक हैं। पिछले चार बार से क्षेत्र की जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती आ रही है। विधायक और पूर्व मंत्री के अलावा वह 28 संस्थानों के पदाधिकारी हैं। उनका सारा परिवार गुजरात में ही रहता है। सार्वजनिक जीवन गुजारने वाले व्यक्ति के लिए परिवार और मतदाताओं से दूर रहना एक तरह की सजा है।
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उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने अमित शाह को 25 जुलाई 2010 को गिरफ्तार किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2010 को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। सीबीआई ने अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद करने की याचिका दायर की पर शाह 29 अक्टूबर की शाम को ही जेल से रिहा कर दिया गया। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के गुजरात में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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