आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी डॉ. राजेश तलवार और नूपुर तलवार की निचली अदालत में 14 गवाहों को बुलाने और उनके बयान दर्ज कराने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
तलवार दंपति ने 15 मई को अपनी याचिका दायर की थी।
तलवार दंपति ने सीबीआई अदालत के चार मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें शीर्ष आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार समेत 14 गवाहों को अदालत में बुलाने और उनके बयान दर्ज कराने का उनका आग्रह ठुकरा दिया था।
अरुण कुमार जांच के वक्त सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे और अभी उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं।