मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने ग्रेनाइट पत्थरों की अवैध खुदाई के मामले में केंद्रीय मंत्री और द्रमुक नेता एमके अलागिरि के पुत्र दयानिधि एवं नौ अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सशर्त मंजूर कर ली है। जस्टिस सीटी सेल्वम ने सोमवार को दयानिधि एवं अन्य लोगों की अग्रिम जमानत याचिका सशर्त मंजूर करते हुए उन्हें संबंधित पुलिस थाने में पासपोर्ट जमा कराने के आदेश दिया। इन सभी आरोपियों को हर दिन सुबह दस बजे पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
जस्टिस सेल्वम ने दयानिधि के खिलाफ मेलूर के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को भी खारिज कर दिया। दयानिधि और नौ अन्य पर आरोप है कि उनके स्वामित्व वाली फर्म ने बिना अनुमति के बालू और ग्रेनाइट का खनन किया। गौरतलब है कि मदुरै के पूर्व जिलाधिकारी यू संगयम ने ग्रेनाइट की अवैध ढुलाई के मामले का खुलासा किया था। इससे 16 हजार करोड़ रुपये की राजकोषीय क्षति का अनुमान है।