करीब 20 बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री हुमा खान को अदालत ने पुणे स्थित उनके घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की को प्रताड़ित करने के मामले में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. वागवासे ने वर्ष 2007 में अपनी नौकरानी की 12 वर्षीय बेटी का अपहरण करने और आठ माह तक उसे प्रताड़ित के आरोप में हुमा को सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उन पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने इस मामले में 2008 में एक अन्य आरोपी शमीमुद्दीन शेख के साथ हुमा को गिरफ्तार किया था। शेख ने कथित तौर पर लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया था। हालांकि अदालत ने शेख को सुबूतों की कमी के आधार पर छोड़ दिया। वर्ष 2007 में नेपाली नागरिक रेशमा मीरा रोड स्थित हुमा के घर नौकरानी के तौर पर काम करती थी।
जून में हुमा ने पुणे के उंदारी में घर शिफ्ट कर लिया। हुमा रेशमा की बेटी को बिना किसी सूचना के अपने साथ लेकर उंदारी चली गई। हुमा ने कथित रूप से बच्ची को मारा-पीटा और उससे घर का सारा काम भी करवाया। इन सबके बदले वह रेशमा को 1,500 रुपये प्रतिमाह भेजा करती थी। हुमा ने करीब 20 हिंदी फिल्मों में काम किया है। इनमें सलमान खान अभिनीत मैंने प्यार किया भी शामिल है।