गुजरात हाईकोर्ट ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपी हैदराबाद के मौलवी मौलाना अब्दुल क्वावी को जमानत दे दी है। गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और आईएसआई के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल के आरोप में मौलाना को गिरफ्तार किया था।
जस्टिस अनंत एस दवे और जस्टिस मोनिंदर पाल की खंडपीठ ने क्वावी को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। क्वावी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया है। साथ ही मौलवी को महीने में एक बार अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ऑफिस में हाजिरी लगानी होगी।
क्वावी ने 2003 के कथित आईएसआई षड्यंत्र मामले में हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। इस मामले में विशेष पोटा अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
पोटा अदालत ने क्वावी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह पिछले 11 सालों से फरार हैं। हैदराबाद में जामिया अशरफ-उल-उलूम मदरसे की स्थापना करने वाले क्वावी को गुजरात पुलिस ने इस साल 24 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।