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323 पुराने कानून को किया जाएगा खत्म

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पुराने और बेकार कानूनों को खत्म करने के लिए कानून मंत्रालय संसद के शीत सत्र में नया विधेयक लाएगी, ताकि बेकार हो चुके 323 कानूनों को निरस्त किया जा सके।
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हालांकि, मंत्रालय की योजना हैं कि अप्रासंगिक हो चुके 700 एप्रोप्रिएशन अधिनियम को निरस्त किया जाए, जो मौजूदा समय किसी काम के नहीं हैं।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद में हालांकि 32 संशोधन अधिनियम और चार सैद्धांतिक अधिनियम को निरस्त करने के संबंध में संसद में विधेयक लंबित है। अब हमारी योजना है कि ऐसे ही 287 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए एक और विधेयक लाया जाए।
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अब नहीं किसी काम के ये कानून

विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर कानून मंत्रालय ने इस मामले में तैयारी की है। मंत्रालय के मुताबिक, उसकी योजना इस कानूनी सफाई में 700 एप्रोप्रिएशन अधिनियमों को निरस्त करना है, जोकि महज किताबों में बचे हैं और प्रासंगिक नहीं रह गए हैं।

कानून मंत्री ने कहा कि हम वित्त मंत्रालय से परामर्श कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने विभाग से कह चुके हैं कि एप्रोप्रिएशन अधिनियमों को समाप्त करने के मद्देनजर कानूनी राय ली जाए।

पुराने हो चुके कानूनों के अध्ययन के दौरान विधि आयोग ने पाया था कि बड़ी संख्या में एप्रोप्रिएशन अधिनियम, जो बीते कई सालों में पास हुए हैं, अपना अस्तित्व खो चुके हैं, लेकिन कानून की किताबों में अभी भी मौजूद हैं।
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