मकोका की विशेष अदालत ने वर्ष 2006 में मुम्बई की लोकल ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है।
मामले में आरोपी अब्दुल वाहिद मोहम्मद शेख को कोर्ट ने बरी कर दिया। बाकी 12 आरोपियों को मकोका के तहत कोर्ट ने दोषी पाया है। मकोका के तहत कानून में मौत की सजा तक का प्रावधान भी है।
दोषी करार दिए गए 12 आरोपियों की सजा के बारे में सोमवार को बहस होगी, जिसके बाद ही कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगी। इस पूरे केस में सरकारी वकीलों ने कुल 192 गवाह पेश किए थे जबकि बचाव पक्ष ने 51 गवाह पेश किए।