पंजाब की एक जिला अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और रेप के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले में दोनों आरोपियों की मां को अपहरण व साजिश रचने का दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा दी गई है, जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी किया गया है।
अपहरण और रेप का आरोप
फरीदकोट जिले में अपहरण की इस घटना को 14 जुलाई, 2011 को अंजाम दिया गया था। फरीदकोट के एक स्कूल में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा का जगसीर सिंह और उसके भाई बब्बा सिंह ने अपहरण कर लिया था।
अपहरण के बाद छात्रा को एक गांव के खेतों में बने कमरे में रखा गया और वहां उसके साथ रेप भी किया गया।
छात्रा की माता की शिकायत पर घटना के दो दिन बाद 16 जुलाई को थाना सदर कोटकपूरा पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और अगले ही दिन 17 जुलाई को छात्रा को पक्का गांव से बरामद कर लिया।
क्या मिली सजा?
जिला व सेशन जज अर्चना पुरी की अदालत ने बुधवार को इस मामले में जगसीर सिंह फौजी, उसके भाई बब्बा सिंह और उनकी माता पाल कौर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
दोनों भाइयों को दुराचार में उम्रकैद व 15-15 हजार रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि अपहरण करने व साजिश रचने में दोनों भाइयों व उनकी माता को 7-7 वर्ष व 5-5 वर्ष की सजा और 10-10 व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।