मध्यप्रदेश के सिहोर में ननद की गला घोंटकर हत्या करने के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महिला को उम्रकैद और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
लोक अभियोजक ओमप्रकाश मिश्र ने आज बतया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कौर ने कल शाम दिए अपने फैसले में आरोपी पवित्रा बाई को अपनी ननद 17 वर्षीय रीना की नौ अप्रैल, 2014 को गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी।
उन्होंने बताया कि घटना के समय रीना घर में अकेली थी और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त पवित्रा ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी।