अपने पति की हत्या करने वाली एक साइकोलॉजिस्ट ने उसके अवशेषों को मैक्सिको से बाहर फेकने से पहले लगातार उसके दोस्तों और परिवार के लोगों को मैसेज भेजती रही ताकि किसी को भी उसके मरने का शक न हो।
आरोपी साइकोलॉजिस्ट मारिया एलेजांद्रा लाफ्यूंटे ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे बुरी तरह मारता था और गंदी गालियां देता था, जिससे ऊब कर उसने यह कदम उठाया।
मारिया ने घटना को अंजाम देने से पहले अपने पति को नींद की गोलियां खिला दीं, जिसके चलते वह गहरी नींद में सो गया और फिर उसपे मौका देखकर उस पर हमला बोल दिया।
उसने अपने पति ऐलन करेरा क्यूलर (41) के शरीर को कई टुकडों में काट डाला और फिर उन्हें कई अलग-अलग बैग में भरकर शहर के बाहर फेंक दिया।
ऐसे फंस गई ये शातिर कातिल
डेली मेल के अनुसार, मामले का खुलासा तब हुआ जब पार्क में खेलते समय बच्चों को ऐलन का सिर दिखाई दिया। इसके बाद मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने डीएनए के जरिए पता लगाया कि मरने वाला शख्स मारिया का पति है।
पुलिस ने उसके और भी अंगों को खोज निकाला। हालांकि इस दौरान मारिया ने विधवा होने का गम दिखाते हुए आंसू बहाए, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने उसकी साजिश का खुलासा कर दिया।
दरअसल, फोरेंसिक टीम को उसके घर में ही ऐलन के खून के धब्बे मिल गए। बाथरूम के फ्लश में भी कुछ टुकड़े बरामद हुए। इसके बाद आरोपी ने खुद के मानसिक रूप से बीमार होने का बहाना बनाते हुए कोर्ट में जाने से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने डॉक्टरों से उसकी रिपोर्ट मांगी जिसके बाद वह पूरी तरह ठीक पाई गई।
मैक्सिको की पुलिस को अब इस मामले के कोर्ट में शुरू का इंतजार है, जहां उस पर पति की हत्या का मुकदमा चलेगा।
लंदन: हथौड़े से पत्नी को मारा, काटा बेटी का गला
वहीं, पूर्वी लंदन के हैकने शहर में एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी और बेटी की दर्दनाक हत्या कर दी। हत्या का दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, रोजाना होने वाली लड़ाई से परेशान होकर घर छोड़ने जा रही वैलेरी फोर्ड को उसके आरोपी पति रोनॉल्ड मैकॉय को हथौड़े से बुरी तरह पीटा। यही नहीं, उसने स्कू् ड्राइवर से भी पर हमला बोला।
इसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से मासूम बच्ची का भी गला काट दिया। हालांकि बाद में उसने सफाई देते हुए कहा कि उसने अपने बचाव में पत्नी पर हमला बोला था और वह गलती से मर गई।
उसके इस वहशीपन पर कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।