वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में चौकीदार सज्जाद अहमद मुगल को दोषी करार दिया गया है। सोमवार को स्थानीय सत्र न्यायालय की न्यायाधीश रुशाली जोशी की अदालत ने 22 वर्षीय मुगल को छेड़खानी, हमला व हत्या का दोषी करार दिया।
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि अब मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी, जिसमें मुगल की सजा पर बहस होगी। पल्लवी मुंबई के उपनगर वडाला स्थित हिमालयन हाइट्स नामक इमारत में रहती थी।
सज्जाद अहमद मुगल इसी इमारत में चौकीदार था। नौ अगस्त 2012 को मुगल ने नकली चाबी के सहारे पल्लवी के घर में घुसकर रेप करने की कोशिश की थी।