पुणे की एक विशेष अदालत ने इलाहाबाद के रहने वाले राजीव कुमार तिवारी उर्फ राजू को 2005 में एक लड़की का अपहरण करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में दो अन्य आरोपियों खाचू अहिरवार और उसकी पत्नी ममता अहिरवार जो मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के रहने वाले हैं उनको पांच साल के सश्रम कारावास की सजा मिली है।
अदालत के आदेश पर इस मामले पर सीबीआई ने फरवरी 2007 में एफआईआर दर्ज की थी जिस पर मंगवार को फैसला सुनाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राजीव तिवारी अपने दो साथियों के साथ एक 20 वर्षीय युवती का 17 नवंबर 2005 को उसके घर से अपहरण कर लिया था।