फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पिता ने सालों तक किया बेटी से रेप, पैदा हुए चार बच्चे

Fri, 19 Jun 2015 12:01 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
लगातार आ रही यौन शोषण की खबरों में ये ऐसी खबर आई है जो कानून व्यवस्था की खस्ता हालत और विकृत होते इंसानी दिमाग का सबूत पेश कर रही है। पुलिस ने एक ऐसे पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा है जिस पर उसकी खुद की बेटी का कई सालों तक बलात्कार कर चार बच्चे पैदा करने का आरोप है।
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दावा किया है कि वह अपने परिवार के छोटे सदस्यों का शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। यह मामला फ्रांस के डनकिर्क शहर का है।

पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय आरोपी को बेल्जियम के बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर उसे हिरासत में लिया गया है। डेली मेल के अनुसार, फ्रांस में अगर कोई व्यक्ति किसी से शारीरिक संबंध बनाता है तो वहां इसे अपराध नहीं माना जाता। लेकिन इस दरिंदे बाप ने कुछ ऐसा किया है जिससे इसका जेल के सलाखों के पीछे जाना तय है।

बेटी को कई बार बनाया हवस का शिकार

गिरफ्तार किए गए शख्स पर आरोप है कि इसने अपनी 30 साल की बेटी पर हमला किया और उससे जबरन संबंध बनाए। और ऐसा इसने एक बार नहीं किया बल्कि ऐसा अनेकों बार किया।

पुलिस का कहना है के यहां वैसे तो शारीरिक संबंध बनाना कोई अपराध नहीं है लेकिन अगर कोई शख्स किसी के साथ जबरन संबंध बनाता है या यौन शोषण करता है तो उसे कानून के निगाह में अपराधी माना जाता है।

पुलिस के अनुसार, शख्स के खिलाफ यौन शोषण और मारपीट करने के मामलों में गिरफ्तार किया है। बताते हैं कि आरोपी शख्स की करतूतों के बारे में उसके पड़ोसियों को पता था लेकिन किसी ने भी पुलिस से श‌िकायत नहीं की थी।
विज्ञापन

शोषण से एक बच्ची की हुई मौत

पुलिस को मामले की खबर तब पता चली जब उसकी एक दो साल की बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस दो साल की मासूम की मौत शारीरिक शोषण और उसके ऊपर किए गए अत्याचार के कारण हुई थी।

पुलिस ने को शख्स परिवार वालों की ओर से जब बच्ची की मौत के बारे में पता चला तो उसने आरोपी शख्स की तलाशकर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।

फ्रांस में अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना गैर कानूनी नहीं माना जाता। इसके लिए सहमति देने वाले सदस्य की उम्र 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें