नशे की हालत में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले एक शख्स को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी ने अपनी 11 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया था।
अदालत ने दोषी को पोक्सो कानून के तहत सजा सुनाई है। घटना दिल्ली के बेगमपुर इलाके की है।
पीड़िता की जुबानी, वहशी पिता की कहानी
रोहिणी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इला रावत ने 40 वर्षीय दोषी को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पोक्सो) के तहत दस साल कैद की सजा सुनाई।
बाप करना चाहता था बेटी से शादी, 11 साल किया रेप
अदालत ने कहा कि तथ्यों से साफ है कि पिता ने ही घर की चारदीवारी में बेटी का यौन शोषण किया। आरोपी की नजर में बेटी की मर्यादा की कोई इज्जत नहीं है, जबकि पीड़िता को भरोसा था कि वह उसे सुरक्षा देगा।
बेटी के बारे में करता था अश्लील बातें
अदालत ने पीड़िता के कल्याण के लिए एक लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है।
अभियोजन के मुताबिक, घटना इसी साल 15 मार्च की है। घटना के समय पीड़िता की मां किसी रिश्तेदार के घर गई थी। पीड़िता और भाई-बहन पिता के साथ घर पर थे। पुलिस ने आरोपी को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था।