कानून के उल्लंघन के मामले में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने घोसी के भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ लाल चंदन, हरिओंकार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
घटना 20 मार्च 2014 की मऊ के मोहम्मदाबाद थाने की है। एसओ सुरेश कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि बिना अनुमति के तीन दर्जन वाहनों में झंडा-बैनर लगा कर अपने समर्थकों के साथ शहीद चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था।
पुलिस ने आचार संहिता और कानून के उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 28 जून 2019 को होगी।