फारूक अब्दुल्ला को मंगलवार को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 86 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला को केंद्रीय एजेंसी ने आखिरी बार इस मामले में 11 जनवरी को बुलाया था लेकिन वह तब भी पेश नहीं हुए थे।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार, फारूक अब्दुल्ला ने ईडी को बताया कि वह श्रीनगर शहर में नहीं, बल्कि जम्मू में हैं। ऐसे में वह मंगलवार को श्रीनगर में ईडी के कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
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फारूक अब्दुल्ला को मंगलवार को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 86 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला को केंद्रीय एजेंसी ने आखिरी बार इस मामले में 11 जनवरी को बुलाया था लेकिन वह तब भी पेश नहीं हुए थे।
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को तलब किया था। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक के खिलाफ 2022 में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था।
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ईडी ने कहा था कि यह मामला जेकेसीए पदाधिकारियों सहित असंबद्ध पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करके और उसके बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम से जेकेसीए फंड को कथित तौर पर निकालने से संबंधित है। एजेंसी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ दायर 2018 आरोप पत्र पर आधारित है।