हम सभी बिजली उपभोक्ता हैं। अक्सर ही आम आदमी को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए परेशान होना पड़ता है।
यही वजह है कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए व्यथा निवारण फोरम का गठन किया गया। दो साल से अदालतें नहीं लगी थीं। अब इसकी शुरुआत हुई है। अब हर महीने अदालतें लगेंगी।
इनमें आने वाले उपभोक्ताओं की ज्यादातर समस्याओं का समाधान तो तत्काल ही हो जाता है। यह फोरम उपभोक्ताओं की मदद के लिए है।
कोई जरूरी नहीं कि जब अदालत हो तभी फोरम से संपर्क करें। किसी भी दिन फोरम के कार्यालय में आकर या फोन पर किसी भी तरह की जानकारी उपभोक्ता हासिल कर सकते हैं।
विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का गठन मंडल स्तर पर किया गया है। इसमें अध्यक्ष के अलावा दो अन्य सदस्य हैं, जिनमें एक रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता हैं, जो विभाग से संबंधित तकनीकी मामलों के जानकार हैं।
एक वर्तमान अधिशासी अभियंता को भी शामिल किया गया है ताकि वह सीधे फोन पर संपर्क कर समस्या का समाधान करवाएं।
कानूनी पहलुओं को समझने के लिए रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया गया है। इस फोरम को खुद बिजली विभाग ने वैधानिक मान्यता दी है।
इसमें तकनीकी जानकार हैं और इसे अदालत का रूप दिया गया है, इसलिए अफसर आदेश को अहमियत देते हैं। कई काम तो फोन पर ही हो जाते हैं।
कोई मामला आता है तो वहीं से संबंधित अधिकारी को फोन मिलाया जाता है और काम के लिए कहा जाता है।
चूंकि दो साल से अदालतें नहीं लगी थीं, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि हम लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पर्चे छपवा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों की मदद करना हमारा मकसद है।