हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण शुल्क के नियम स्वीकृत किए हैं। यह शुल्क ढांचा अगस्त 2015-16 से प्रभावी होगा।
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि यह प्रशिक्षण शुल्क केंद्र सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महाप्रबंधक की गई सिफारिश के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शुल्क नियमों को मानदंड के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है।
इसके अनुसार, ट्रेड को केवल अभियांत्रिकी और गैर-अभियांत्रिकी समूह में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित आईटीआई के लिए अलग-अलग शुल्क ढांचे को अनुमति दी गई है, जिसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में आईटीआई के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति है।