पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी किए हैं कि विवि बताए कि यूनिवर्सिटी और इसके मान्यता प्राप्त कालेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के कितने पद खाली हैं।
पीयू के कुलपति अरुण कुमार ग्रोवर की पत्नी नीरा ग्रोवर की संगीत विभाग की नियुक्ति को चुनौती मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हलफनामे में यह भी बताया जाए कि खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 21 जनवरी के लिए निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान पीयू के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि कुलपति की पत्नी नीरा ग्रोवर का कार्यकाल 16 दिसंबर को पूरा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सिंडिकेट की पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें संगीत विभाग की प्रोफेसर के पद पर एक्सटेंशन न देने का फैसला लिया है। लिहाजा, इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
उन्होंने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि इस याचिका को रद कर दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पीयू के जवाब के बाद यह याचिका अपने आप खत्म हो जाती है, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान खाली पड़े पदों की जानकारी देने के निर्देश जारी किए थे।
खंडपीठ ने कहा कि इन आदेशों के तहत पीयू खाली पड़े पदों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करे।