विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कॉलेज के प्रिंसिपल पद के लिए 10 साल की समय सीमा निर्धारित करने के फैसले का डीयू में विरोध शुरू हो गया है। डीयू में शिक्षक संगठन यूजीसी के फैसले को गलत बता रहे हैं।
शिक्षक संगठन एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट (एएडी) के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा के मुताबिक, विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति को पांच साल और विभाग प्रमुख को तीन साल का कार्यकाल मिल रहा है तो ऐसे में प्रिंसिपल को 10 साल का कार्यकाल कैसे दिया जा सकता है।
यूजीसी ने सही कदम नहीं उठाया। उल्लेखनीय है कि आयोग ने हाल ही बैठक में यह फैसला किया किकॉलेज चाहे वह डीयू के अंतर्गत चलते हों या फिर अन्य किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले कॉलेजों के प्रिंसिपल को 10 साल तक के लिए नियुक्ति मिलेगी।