एक या इससे अधिक स्कूलों के ड्रॉ में नाम आने वाले बच्चों को नौ अप्रैल तक दाखिला लेना होगा। ऐसे बच्चों का दाखिले देने के बाद स्कूलों को 15 अप्रैल से कक्षाएं शुरू करनी होंगी।
ऐसे बच्चे यदि नौ अप्रैल तक दाखिला नहीं लेते हैं तो उनका ड्रॉ रद्द हो जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार शाम नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्कूलों को नौ अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है।
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अतिरिक्त शिक्षा निदेशक मधुरानी तेवतिया के मुताबिक, दाखिले में समय की कमी के चलते छुट्टी वाले दिन भी स्कूल खोले जा सकते हैं। नौ अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया पूरी स्कूलों को बची सीटों का ब्योरा भी देना होगा, ताकि अन्य बच्चों को ड्रॉ में शामिल किया जा सके।
कोर्ट में ट्रांसफर और वेटिंग मामलों की सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। कोर्ट के फैसले के आधार पर निदेशालय आगे की स्थिति स्पष्ट करेगा।
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वहीं, निदेशालय के बृहस्पतिवार को जारी निर्देश के बाद कुछ स्कूलों ने शुक्रवार को अपनी दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी। कई स्कूलों ने ऐसे अभिभावकों से संपर्क किया, जिनका पहली लिस्ट में नाम आ गया था।