तेल कंपनियों की ओर से जारी घरेलू रसोई गैस ग्राहक कार्ड (ब्लू बुक) नहीं होने पर अब उपभोक्ताओं को रिफिल सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। तेल कंपनियों ने ब्लू बुक के अभाव में किसी भी ग्राहक को एलपीजी सिलेंडर जारी नहीं करने का फरमान जारी कर दिया है। चाहे आप कितने पुराने ग्राहक क्यों न हो, अगर ब्लू बुक गुम हो गया है तो रिफिल सिलेंडर मिलना नामुमकिन है, क्योंकि अब ब्लू बुक में इंट्री के बगैर डिलीवरी मैन रसोई गैस सिलेंडर नहीं सौंपेगा।
तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने वितरकों को यह निर्देश दे दिया दिया है। हालांकि तेल कंपनियों ने पुराने ग्राहकों के लिए यह सुविधा जरूर शुरू कर दी है कि ब्लू बुक गुम होने की स्थिति में वितरक के सामने साक्ष्य या हलफनामा पेश कर नया ग्राहक कार्ड बनवाया जा सकता है।
इंडियन ऑयल के एक अधिकारी ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। रिफिल सिलेंडर लेते वक्त वेंडर और ग्राहक को ब्लू बुक पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को यह निर्देश भी दिया है कि ब्लू बुक संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए वितरकों के स्तर पर विशेष व्यवस्था की जाए। यही नहीं ब्लू बुक के साथ अब कैश मेमो का महत्व भी काफी बढ़ गया है। तेल कंपनियों ने नया कैश मेमो छपवाना शुरू कर दिया है। जिसमें ग्राहक को उपलब्ध कराए गए सिलेंडरों की संख्या, प्रति ग्राहक घरेलू गैस की रियायती और गैर रियायती सिलेंडर खपत की जानकारी हो सकेगी।