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एटीएम यूज करना हुआ महंगा, जानिए कितना?

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अगर आप एक माह में अपने एटीएम का इस्तेमाल पांच बार से ज्यादा करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आज से इसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।
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रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, पांच बार के बाद आज से हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर उपभोक्ताओं को 20 रुपये अदा करने पड़ेंगे। शनिवार से प्रभावी होने वाले रिजर्व बैंक के नए निर्देश के मुताबिक, देश के छह महानगरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलूरू में एटीएम का इस्तेमाल करने वाले बचत और चालू खाताधारक उपभोक्ता पैसे की निकासी या मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी जैसे वित्तीय लेनदेन एक माह में पांच बार ही बिना शुल्क के कर सकेंगे।

इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर उन्हें 20 रुपये की राशि अदा करनी पड़ेगी। यही नहीं बिना शुल्क के दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल एक माह में अब पांच की बजाय सिर्फ तीन बार किया जा सकेगा। इस साल अगस्त में जारी अपनी अधिसूचना में आरबीआई ने इन कटौतियों की घोषणा की थी।
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बैंक चाहे तो दे सकता है ग्राहक को राहत

आरबीआई ने हालांकि साफ किया था कि अगर कोई बैंक चाहे तो अपने ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम से तीन से ज्यादा बार मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा दे सकता है।

छोटे, नो-फ्रिल या बेसिक बचत खातों पर यह नियम लागू नहीं होंगे और ऐसे खाताधारक मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा का लाभ पहले की तरह उठाते रहेंगे। छह शहरों को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर बचत खाताधारकों को दूसरे बैंकों के एटीएम से बिना शुल्क पांच ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। मार्च 2014 तक देश में कुल 1.6 लाख एटीएम थे।

एक माह में पांच बार से ज्यादा एटीएम का इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को आज से हर ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये अदा करने पड़ेंगे। फिलहाल देश के छह महानगरों - दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलूरू में ही यह नियम लागू होगा। यही नहीं अब उपभोक्ता बिना शुल्क दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल महीने में पांच की बजाय तीन बार ही कर पाएंगे।
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