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त्योहारों पर कंपनियों को विशेष पैकिंग की छूट

Wed, 17 Oct 2012 09:24 PM IST
नई दिल्ली/विजय गुप्ता
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होली, रक्षाबंधन, नवरात्र, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ओणम सहित देशभर में होने वाले प्रमुख त्योहारों पर उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री के लिए निर्माता कंपनियां विशेष पैकिंग कर सकेंगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने निर्माता कंपनियों की मांग पर एक अधिसूचना द्वारा इसकी छूट दी है।
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इस अधिसूचना के तहत कंपनियां पहले से अनुमति लेकर विशेष पैकिंग कर सकेंगी, लेकिन उत्पादों की बिक्री सिर्फ निर्धारित समयसीमा में होगी। साथ ही विशेष पैकिंग पर अंदर रखे उत्पादों की माप-तौल और कीमत का पूरा ब्योरा भी लिखना अनिवार्य होगा।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रो. केवी थॉमस ने बताया कि अगले महीने से देशभर में विधिक माप डिब्बाबंद वस्तु संशोधन अधिनियम-2012 लागू हो रहा है। इसके तहत खाद्य वस्तुओं की मूल्य आधारित और स्टैंडर्ड मानक पैकिंग की भी मंजूरी दी गई है। मूल्य आधारित पैकिंग का सर्वाधिक लाभ गरीब उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। उन्हें रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं की बल्क खरीद करना मजबूरी नहीं होगा।
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मतलब साबुन, मंजन, खाद्य तेल, शैंपू, चाय और चीनी सहित अन्य वस्तुओं की मूल्य आधारित पैकिंग अनिवार्य होगी। कंपनियों को इन उत्पादों को एक से दस रुपये कीमत के छोटे पैक में भी उपलब्ध कराना होगा। वहीं स्टैंडर्ड पैकिंग के तहत 15, 25, 50, 75, 100 ग्राम व इनके गुणांक में पैकिंग करना अनिवार्य होगा।

थॉमस ने बताया कि सरकार ने खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के स्टैंडर्ड मानकों को मंजूरी दी है। जिसमें खाद्य उत्पादों की पैकिंग की न्यूनतम और अधिकतम वजन या माप सीमा तय कर दी गई है। मगर ज्यादातर कंपनियां त्योहारों की बिक्री के लिए विशेष छूट देने की मांग कर रही थीं। जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने त्योहारों पर विशेष पैकिंग करने की छूट दी है।

इसके तहत कंपनियां अपने उत्पादों को गिफ्ट पैक बना सकेंगी। उस पैक के लिए माप व तौल की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन पैक के ऊपर अंदर रखे उत्पादों के वजन व मूल्य का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। जाहिर है कि विधिक माप डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम 2011 में स्टैंडर्ड पैकिंग के तहत बेबी फूड, बिस्कुट, कॉफी, चाय, साबुन आदि की पैकिंग कम से कम 25 ग्राम से शुरू होगी और इसके गुणांक में यानि 50, 75, 100 या 125 में बड़ी पैकिंग हो सकेगी।

इसी प्रकार ब्रेड की पैकिंग 50 ग्राम से शुरू होगी और 100, 150, 200 से लेकर 500 ग्राम तक अधिकतम हो सकेगी। खाद्य तेल, मिल्क पाउडर, डिटरजेंट की पैकिंग कम से कम 50 ग्राम में अनिवार्य है। हाथ धोने के साबुन की छोटी पैकिंग 15 ग्राम, खाने का नमक दस ग्राम और सॉफ्ट ड्रिंक की 65 ग्राम तय की गई है। मिनरल वाटर का बड़ा पैक अब 20 लीटर के बजाए 25 लीटर तक उपलब्ध हो सकेगा।
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