ऑटो इंडस्ट्री के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सिआम ने सीसीआई द्वारा 14 कार कंपनियों पर स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को लेकर लगाए गए 2,545 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश की अलोचना की है।
सिआम का कहना है कि सीसीआई ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को पूरी तरह से नजर अंदाज किया है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स का कहना है कि इस घटना से पता चलता है कि सरकारी विभाग किसी तरह से अलगाव में काम कर रहे हैं।
ऑटो कंपोनेंट बनाने वालों के संगठन एसीएमए के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिआम के प्रेसीडेंट विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि सीसीआई ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी की है क्योंकि मौजूदा समय में खुले बाजार में स्पेयर पार्ट्स की बिक्री का स्ट्रक्चर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से मानकों के तहत नहीं है।