शेयर बाजार की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आईपीओ फर्जीवाड़े पर कड़ा कदम उठाया है। सेबी ने शेयर कारोबारी पुरूषोत्तम बुधवानी पर कई कंपनियों के आईपीओ के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में 1.50 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।
सेबी ने कहा कि बुधवानी ने 2003-2005 के दौरान यस बैंक और सुजलान एनर्जी समेत 13 कंपनियों के आईपीओ के दौरान खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित शेयरों की हेराफेरी की थी। यहां तक आईडीएफसी शॉपर्स स्टॉप, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियों के आईपीओ में भी यह फर्जीवाड़ा किया गया।
शिकायत मिलने पर सेबी ने जांच में पाया कि बुधवानी ने काल्पनिक लोगों के नाम पर फर्जी और बेनामी डीमैट खाते खोलकर इस हेराफेरी को अंजाम दिया। सेबी ने बुधवानी पर फर्जीवाडे़ में लिप्त रहने के आरोप में 1.50 करोड़ रूपए का जुर्माना ठोका है।