फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

भेदिया कारोबार पर सेबी के कड़े नियम

Thu, 20 Nov 2014 07:59 AM IST
नई दिल्ली/ एजेंसी
विज्ञापन
विज्ञापन
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को भेदिया कारोबार रोकने के लिए कड़े मानकों को मंजूरी दी है। सेबी ने इससे जुड़े लोगों के लिए नई परिभाषा भी तय की है।
विज्ञापन


नए नियम विचार और परिभाषा को स्पष्ट करने के साथ इसके कानूनी पहलुओं पर अमल करना भी आसान बनाता है। नए नियम के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इससे वैध कारोबारी सौदे प्रभावित न हों।

सेबी की ओर से से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सेबी ने भेदिया की परिभाषा का विस्तार किया है। नई परिभाषा में किसी तरह की संविदा, ट्रस्ट के पद पर आसीन या आजीविका संबंधी रिश्ते से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो कीमतों के लिहाज से संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच बना सकें। नए फ्रेमवर्क में सेबी ने भेदिया कारोबार से जुड़ी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में इससे जुड़े व्यक्ति को परिभाषित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें