अपनी तरह के एक अनूठे आदेश में अपीलीय प्राधिकरण ने प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी को एक विचाराधीन कैदी को देश के शेयर बाजारों से जुड़ी सूचनाएं और पाठ्य सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। विचाराधीन कैदी राम पटेल के मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अपीलीय प्राधिकार ने सेबी को आदेश दिया है कि पटेल को कारावास में रहने के कारण गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) मानते हुए उसके द्वारा शेयर बाजार के बारे में मांगी गई जानकारियां व पाठ्य सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि पटेल ने सूचना के अधिकार के तहत 15 अक्तूबर को एक आवेदन देकर देश के शेयर बाजारों से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां मांगी थीं।