भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कारपोरेट जगत को बड़ी राहत देते हुए उन कंपनियों को विदेशी व्यावसायिक उधारी (ईसीबी) के ऑटोमेटिक रूट के जरिये धन एकत्र करने की अनुमति दे दी है, जिनके खिलाफ किसी भी कानूनी एजेंसी द्वारा कोई जांच चल रही हो।
इस बारे में आदेश जारी करते हुए आरबीआई ने कहा है कि वर्तमान मानदंडों के तहत उन सभी पात्र कंपनियों को ईसीबी के जरिए धन जुटाने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, जिनके खिलाफ किसी भी कानूनी एजेंसी की ओर से कोई जांच चल रही हो या कानूनी मामला अथवा अपील लंबित हो।
आरबीआई ने प्रावधान किया है कि बैंक को ऐसे मामलों में उस एजेंसी को लिखित में सूचना देनी होगी, जो जांच कर रही है। रिजर्व बैंक भी ऐसी कंपनियों के किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने पर ऐसी ही प्रक्रिया अपनाएगा।