रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कानूनी बाधाओं का हवाला देेते हुए मनी लॉड्रिंग कानून और दूसरे नियमों के उल्लंघन पर निरीक्षण रिपोर्ट सेंट्रल इकनॉमिक इंटेलीजेंस ब्यूरो (सीईआईबी) से साझा करने से इनकार कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरबीआई को काले धन और दूसरे वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, जहां नो योर कस्टमर (केवाईसी) गाइडलाइंस और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग के उल्लंघन की जानकारी मिले, निरीक्षण रिपोर्ट की प्रासंगिक जानकारी वित्त मंत्रालय के तहत सीईआईबी और दूसरी सरकारी एजेंसियों से साझा करना था।
आरबीआई ने पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के उल्लंघन के मामलों की सूचनाएं सीईआईबी के साथ साझा करने का आश्वासन दिया था। आरबीआई ऐसी सूचनाएं प्रवर्तन निदेशालय के साथ पहले से ही साझा कर रहा है। लेकिन अब केंद्रीय बैंक ऐसी सूचनाएं साझा नहीं कर रहा है।