भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को 25 हजार रुपये तक के
भारतीय मुद्रा लेकर देश आने और देश से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। साथ
ही भारतीय नागरिकों के लिए भी यह सीमा 10 हजार रुपये से बढ़कर 25 हजार
रुपये कर दी है।
आरबीआई ने अपनी दूसरी द्वैमासिक नीति के समय गत 03 जून को इस आशय की घोषणा की थी जिसके लिए केंद्रीय बैंक ने अधिसूचना जारी कर दी है।
इसमें कहा गया है कि हवाई मार्ग से अस्थायी रूप से देश से बाहर जाने वाले भारतीय नागरिक तथा प्रवासी भारतीय 25 हजार रुपये तक के भारतीय नोट लेकर आ-जा सकेंगे।
हालांकि नेपाल और भूटान की यात्रा पर जाने वाले के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले की तरह 100 रुपये तक के नोट बिना किसी सीमा के ला और ले जा सकेंगे।
साथ ही पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को भी भारतीय नोट लाने-ले जाने की छूट नहीं होगी। आरबीआई ने बताया कि इसके लिए विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम में जरूरी बदलाव कर गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है।