म्यूनिसिपल बांड जारी करने का प्रस्ताव करने वाले म्यूनिसिपिल कॉरपोरेशन निवेशकों से फंड जुटाने के समय प्रोमोशन वाली या शैक्षिक गतिविधियों के नाम पर छद्म विज्ञापन नहीं कर सकेंगे और उनको डिस्क्लोजर के कड़े मानकों का पालन भी करना होगा।
बाजार नियामक सेबी द्वारा म्यूनिसिपल बांड के लिए अंतिम रूप दिए जा रहे मानकों में यह बात कही गई है।
इसके अलावा बाजार नियामक ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया है।