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31 मार्च तक चुका दें बकाया टैक्स, नहीं तो होगी कार्रवाई

Wed, 13 Mar 2013 11:20 PM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
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आयकर विभाग ने स्व-आकलन व्यवस्था के तहत टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को चेतावनी दी है कि वह 31 मार्च तक अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर दें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। राजस्व विभाग ने बताया है कि स्व-आकलन व्यवस्था के तहत 73,388 करदाताओं का कुल 3,859 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है।
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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्व-आकलन व्यवस्था के तहत स्वीकार किया हुआ टैक्स चुकाए बिना ही रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत चूक करने वाला  व्यक्ति माना जाएगा। ऐसे करदाताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में रिटर्न दाखिल करने वाले और स्व-आकलन व्यवस्था के तहत टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं से अपील की है कि वह 31 मार्च, 2013 से पहले बकाये का भुगतान कर दें। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में स्व-आकलन के मामले में रिटर्न दाखिल करने के साथ ही टैक्स की देनदारी पूरी हो जानी चाहिए।
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राजस्व विभाग चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर श्रेणी के तहत 5.65 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर तरह से पुरजोर कोशिश कर रहा है। कर वंचना रोकने के लिए सरकार ने रिटर्न नहीं भरने वाले 35,000 करदाताओं को पहले ही नोटिस भेज दिया है व करीब इतने ही नोटिस और भेजने की प्रक्रिया जारी है।
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