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पंजाब में नए उद्योगों को सौ प्रतिशत तक छूट

Tue, 04 Jun 2013 05:30 PM IST
चंडीगढ़/ब्यूरो
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पंजाब सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी है। नई नीति के तहत सीमावर्ती जिलों के जोन एक को वैट और सीएसटी में जहां 50 से 80 फीसदी तक राहत दी है, वहीं प्रापर्टी, स्टांप और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सौ फीसदी राहत का ऐलान किया है।
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जोन दो के लिए वैट और सीएसटी में 40 से 50 फीसदी और प्रापर्टी टैक्स, स्टांप और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सौ फीसदी छूट दिया है। सरकार उद्योगों के लिए पांच हजार हेक्टेयर का लैंड बैंक भी बनाने जा रही है, ताकि नई प्रोजेक्टों को जमीन की दिक्कत न आए।

मंत्रिमंडल की बैठक में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी मिलने के बाद इसकी विधिवत घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि यह नीति देश की पहली इंडस्ट्री फ्रेंडली नीति होगी। नई नीति में सरकार ने पंजाब को दो जोन में बांट दिया है। उन्होंने नई औद्योगिक नीति के तहत मैन्यूफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी को टैक्स इन्सेंटिव के साथ-साथ प्रोजेक्टों को जल्द क्लीयरेंस दिलाने का भरोसा दिलाया।
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जोन एक में शामिल जिले
जोन एक में शामिल फाजिल्का, फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर, तरनतारन और अमृतसर जैसे उन इलाकों में इन्सेंटिव देने की घोषणा की गई है, जहां औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। नए निवेशकों को कैपिटल मनी के लिहाज से 7-13 सालों के लिए वित्तीय राहत दी जाएगी।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा टेक्सटाइल, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को जबकि वैट में 50 से 80 फीसदी तक छूट मिलेगी जबकि इलेक्ट्रानिक्स, हार्डवेयर और आईटी सेक्टर को सौ फीसदी राहत दी जाएगी। प्रापर्टी टैक्स, स्टांप और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में सौ फीसदी जबकि सेंट्रल सेल टैक्स (सीएसटी) में 75 फीसदी छूट का ऐलान किया गया है। उन्होंने अगले तीन सालों में दो लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई है।

जोन दो की सुविधाएं
जोन दो में लुधियाना, मोगा, पटियाला, मोहाली और जालंधर में वैट में छूट 40 फीसदी जबकि सीएसटी 50 फीसदी माफ होगा। उद्योग मंत्री अनिल जोशी ने कहा कि एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाले लाभ से पंजाब के लिए बेहद जरूरी फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इस सेक्टर के लिए वैट पर टैक्स इन्सेंटिव 90 फीसदी जबकि इलेक्ट्रिसिटी, प्रापर्टी टैक्स और स्टांप ड्यूटी से सौ फीसदी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम मक्की, बासमती, गेहूं और दूध से बनने वाले उत्पादों में निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। पंजाब के अंदर दूध और गेहूं की खरीद पर परचेज टैक्स से भी छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
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