सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सहारा समूह की स्कीमों में पैसा लगाने वाले लोगों को उनका पैसा वापस मिलने लगेगा। भारतीय प्रतिभूमि और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड(एसआईआईसीएल) और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) के तरफ से जारी किए गए बांडों में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है।
उनके रुपयों को रिफंड करने के लिए लोगों से आवेदन मांगे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सेबी इन दोनों स्कीमों में लोगों की तरफ से निवेश किए गए रुपयों को वापस कर रहा है।
इन दोनों स्कीमों में निवेश करने वाले लोगों से सेबी ने एसआईआईसीएल और एसएचआईसीएल की तरफ से जारी किए गए बांडों की मूल प्रति या पासबुक मांगी है।
सेबी ने बाकायदा विज्ञापन जारी कर रिफंड लेने वाले लोगों से 30 सितंबर, 2014 तक आवेदन करने के लिए कहा है। 30 सितंबर के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।