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क्या सहारा की स्कीमों में लगाया है पैसा?

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सहारा समूह की स्कीमों में पैसा लगाने वाले लोगों को उनका पैसा वापस मिलने लगेगा। भारतीय प्रतिभूमि और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड(एसआईआईसीएल) और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) के तरफ से जारी किए गए बांडों में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है।
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उनके रुपयों को रिफंड करने के लिए लोगों से आवेदन मांगे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सेबी इन दोनों स्कीमों में लोगों की तरफ से निवेश किए गए रुपयों को वापस कर रहा है।

इन दोनों स्कीमों में निवेश करने वाले लोगों से सेबी ने एसआईआईसीएल और एसएचआईसीएल की तरफ से जारी किए गए बांडों की मूल प्रति या पासबुक मांगी है।

सेबी ने बाकायदा विज्ञापन जारी कर रिफंड लेने वाले लोगों से 30 सितंबर, 2014 तक आवेदन करने के लिए कहा है। 30 सितंबर के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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सहारा समूह को जमा करना है 20,000 करोड़

सेबी ने किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निवेशकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। सेबी की तरफ से जारी टोल फ्री नंबर 1800-22-7575 और 1800-266-7575 है। इन नंबरों पर निवेशक संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सेबी ने निवेशकों के लिए आवेदन का प्रारूप भी जारी किया है। इस आवेदन के प्रारूप के अनुसार ही लोगों को रिफंड के लिए आवेदन करना होगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के सहारा समूह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए विदेशों और देशों में स्थित ‌अपनी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।

सहारा समूह को 20,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने हैं। इस पैसे को सेबी निवेशकों को वापस करेगा। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को 10,000 करोड़ रुपए जमा करने पर ही जमानत देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कही थी।
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