सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह विदेश में रखी गई अघोषित संपत्ति के खुलासे के लिए आयकर निर्धारण की तारीख 30 सितंबर को नहीं बढ़ाएगी।
काले धन के खिलाफ बने कड़े कानून को लागू करने से पहले सरकार ने कर चोरी कर विदेश में संपत्ति रखने वालों को तीन महीने की मोहलत दी है, जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इस अवधि में अघोषित संपत्ति की स्वेच्छा से जानकारी देने पर दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है।
काले धन पर एसोचैम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संयुक्त सचिव वी। आनंदराजन ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह तारीख नहीं बढ़ेगी। जो कोई भी विदेश में जमा अघोषित संपत्ति के बारे में खुलासा करना चाहता है, तो उसे इसी अवधि में ऐसा करना होगा।