केंद्र सरकार ने 38 और कृषि जिंसों को कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (सीटीटी) के दायरे से बाहर कर दिया है। सीटीटी जुलाई 2013 से लागू किया गया है। सीटीटी सोने और चांदी सहित गैर कृषि जिंसों और चीनी व खाद्य तेल जैसे कुछ प्रंसंस्कृत खाद्य वस्तुओं पर लगाया जाता है। केंद्र ने गेहूं, चना, कपास, आलू और जौ सहित 23 कृषि जिंसों को सीटीटी से छूट दी थी। सीटीटी जिंसों में स्पॉट ट्रडिंग पर नहीं वायदा कारोबार पर लगाया जाता है और इसका भुगतान विक्रेता करता है।